भारी वाहनों (ट्रक , बस) के लिए ड्राईविंग लाइसेंस
उद्देश्यः-
       सक्षम एंव योग्‍य व्‍यक्‍तियों द्वारा सडक पर वाहन चलाना सुनिश्‍चित करना ।
पात्र:-
       ऐसे व्‍यक्‍ति जिसके पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी दो वर्ष  पुराना हल्‍के वाहन का ड्राईविंग लाइसेंस हों तो वह निर्धारित फार्म  पर आवेदन कर सभी वाहन ड्राइविंग लाईसेस लेने का पात्र होगा।
जरूरी कागजात :-
       1      हल्‍की गाडियों का ड्राइविंग लाईसेंस ।
       2      भारी गाडी का लरनर परमिट जिसकी अवधि समाप्‍त न हुई हो ।
       3      निर्धारित फार्म पर सरकारी डाक्‍टर से चिकित्‍सा प्रमाण पत्र ।
       4      तीन पासर्पोट साईज के फोटोग्राफ ।
       5      जन्‍मतिथि व सही पते का प्रमाण - पत्र ।
       6      जिस ड्राईविंग स्‍कूल से वाहन चलाने का प्रशिक्षण लिया हो उसका प्रमाण- पत्र ।
       7      शैक्षणिक योग्‍यता यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र।
       8      निर्धारित परीक्षा शुल्‍क, सरकारी खजाने में जमा करवा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्‍न करें ।
       इसके बाद प्रार्थी को मोटर वाहन निरीक्षक के पास ड्राईविंग टैस्‍ट देना होगा तथा उसमें पास होने पर पंजीयन अधिकारी के संतुष्‍ट होने पर भारी गाडियों का ड्राईविंग लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा। उपरोक्‍त ड्राइविंग लाईसेंस का हर तीन साल के बाद नवीनीकरण करवाना होगा।
सम्‍पर्क:-
       जिला परिवहन अधिकारी                       फोन : 2221937
       सोनीपत