अनुदान पर ट्रैक्टरों का वितरण
(30 हार्स पावर तक)
उद्देश्य
कृषी कार्यों में मशीनीकरण को बढावा देने हेतू एंव सीमान्त किसानों का जीवन स्तर आर्थिक रूप में सुधारना।
पात्रता
जिले का कोई भी किसान/पंजीकृत सहकारी समितियां/कृषी ऋण समितियां और बहुउद्देशीय खेतीबाडी समितियां इस योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टर अनुदान पर ले सकती है जिसमें भूमि सीमा का कोई भी बन्धन नही है।
विवरण
इस योजना के अन्तर्गत किसानो को 30 हार्स पावर तक के ट्रैक्टरों पर 30,000 रूपये का अनुदान दिया जाता है।
बैंको से ऋण की सुविधा उपलब्ध है जिसकी वापसी की अवधि 12 वर्ष है।
ट्रैक्टर लेने हेतू फार्म उपमण्डल कृषि अधिकारी सोनीपत से प्राप्त किए जा सकते है तथा भरे हुए फार्म उपकृषि निदेशक सोनीपत के माध्यम से हरियाणा कृषि उद्योग निगम सोनीपत को जमा किए जाते है।
निश्चित तिथि को ट्रैक्टरों का ड्रा अतिरिक्त उपायुक्त महोदय का अध्यक्षता में गठित कमेटी की उपस्थिति में हरियाणा कृषी उद्योग निगम, सोनीपत के कार्यालय में निकाला जाता है।
इस योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टर हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा किसानो को सप्लाई किए जाते है।
ट्रैक्टरों के माड़ल निम्न प्रकार से है।
Eicher, Swaraj, Mahindera, Tafe, Escort, H.M.T., Mitsubishi, Shakti, Hindustan कम्पनी के वे माडल शामिल है जिनकी हार्सपावर 30 या 30 से कम है।
समपर्कः-
1. उपनिदेशक, कृषि विभाग, सोनीपत फोनः 2222413
2. हरियाणा कृषि उद्योग निगम, सोनीपत फोनः 2242490